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PAN-aadhar Link: क्या पैन-आधार कराया है लिंक? यहां चेक करें स्टेटस, 4 दिन में नहीं कराया तो देना पड़ेगा जुर्माना

 

PAN-aadhar Link: क्या पैन-आधार कराया है लिंक? यहां चेक करें स्टेटस, 4 दिन में नहीं कराया तो देना पड़ेगा जुर्माना।



सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है।

सरकार द्वारा जोड़े गए नए सेक्शन के अनुसार, अंतिम तारीख तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वर्तमान में पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख चालू वित्त वर्ष का अंतिम तिथि यानी 31 मार्च, 2021 है।

पैन हो जाएगा निष्क्रिय

अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी नियत तारीख के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने, नया बैंक खाता खोलने पर पड़ेगा। बिना पैन के ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे।

अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं

कर विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। ऐसे में समय सीमा बढ़ने की संभावना नहीं के बाराबर है। ऐसे में आप 31 मार्च, 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है।


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Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

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